पैक आटा, चावल और दाल: GST 5% कब लगता है?
07-11-2026 को अपडेट
18 जुलाई 2022 से चावल, गेहूँ, आटा, दालें और ऐसे खाद्य पदार्थ "पहले से पैक और लेबल लगे" हों तो उन पर 5% GST लगता है — और खुले बिकें तो कुछ नहीं। यह सीमा लीगल मेट्रोलॉजी के नियमों से तय होती है, इसीलिए 25 किलो मायने रखता है।
एक पंक्ति में नियम
तय खाद्य पदार्थ — चावल और गेहूँ जैसे अनाज, आटा, दालें, और दही, लस्सी, मुरमुरे जैसे आइटम — पर 5% GST तब लगता है जब वे पहले से पैक हों और पैकेट पर लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 और लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज़) नियम, 2011 की घोषणाएँ ज़रूरी हों। खुले बिकें तो GST नहीं।
25 किलो क्यों
इन खाद्य पदार्थों के लिए लीगल मेट्रोलॉजी के नियम घोषणाएँ सिर्फ़ 25 किलो या 25 लीटर तक के पैकेट पर माँगते हैं। इसलिए 25 किलो से ज़्यादा का एक पैकेट GST के लिए "पहले से पैक और लेबल वाला" नहीं है और उस पर GST नहीं लगता, जबकि 25 किलो तक के पैक पर 5% लगता है। सरकारी FAQ का उदाहरण: आटे का 25 किलो का पैक कर-योग्य है; 30 किलो का पैक छूट में है।
| कैसे बिकता है | GST |
|---|---|
| 10 किलो के लेबल वाले पैक में आटा | 5% |
| 25 किलो की लेबल वाली बोरी में चावल | 5% |
| 50 किलो की एक बोरी में चावल | शून्य |
| दुकान की ख़रीदी बोरी से काउंटर पर तौलकर बेची खुली दाल | शून्य |
| बड़ा बोरा जिसमें 10-10 किलो के दस लेबल वाले पैक हों (कुल 100 किलो) | 5% — अंदर का हर पैक रिटेल पैक है |
| औद्योगिक या संस्थागत ग्राहक के लिए बना लेबल वाला पैक | शून्य — घोषणा के नियमों से बाहर |
तीन बातें जिनमें लोग गलती करते हैं
- लेबल न लगाने से GST नहीं बचता। FAQ का उदाहरण है एक चक्की वाला जो बिना घोषणा के 20 किलो के पैक बेचता है: उन पर फिर भी टैक्स है, क्योंकि नियम ऐसे पैक पर घोषणा माँगते हैं।
- एक बड़े बोरे में कई छोटे पैक हों तो भी टैक्स लगता है, चाहे बड़ा बोरा 25 किलो से भारी हो।
- सील पैक ख़रीदने वाली दुकान उस पर GST देती है; उसी पैक से खुला सामान बेचना पैक्ड सामान की बिक्री नहीं है, इसलिए उस रिटेल बिक्री पर GST नहीं।
22 सितंबर 2025 के दर बदलावों ने यह नियम नहीं बदला: ये ज़रूरी चीज़ें पहले से पैक और लेबल वाली हों तो 5% पर ही हैं। दूध, पनीर और ब्रेड अलग आइटम हैं, उनकी अपनी एंट्री है (शून्य)।
ऐप में
खुला और पैक सामान अलग-अलग आइटम रखें — जैसे "चावल (खुला)" शून्य पर और "बासमती चावल 1 किलो" 5% पर। ऐप जो किराना और होलसेल आइटम सूची सेट करता है, उसमें यह पहले से है, 50 किलो की बोरी शून्य पर और 25 किलो की बोरी 5% पर।
स्रोत
- FAQs on GST applicability on "pre-packaged and labelled" goods, Tax Research Unit, Ministry of Finance, 17 July 2022
- GST Council — 56th meeting, PIB press release of 3 September 2025 (rate changes on goods)
07-11-2026 को सरकारी पाठ से जाँचा गया। यह सामान्य जानकारी है, टैक्स सलाह नहीं।